म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते

म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते

SHARE:

म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते म.प्र. सरकार द्वारा 23 मार्च 2022 को नई अधिसूचना जारी करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं के लिये ई वे बिल अनिवार्य

म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/03/2022 को नई अधिसूचना क्रमांक (18) जारी करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं के राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में अधिसूचित वस्तु/माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल अनिवार्य किया गया है :
  • वर्तमान में एक जिले से दूसरे जिले में विभिन्न प्रकार/वर्ग की लगभग 43 वस्तुऐं जिनका प्रति कन्साइनमेंट मूल्य रु. 50,000/- या इससे अधिक है, के परिवहन हेतु ई-वे बिल अनिवार्य है ।
  • परन्तु,नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में एक जिले से दूसरे जिले (Inter-District) में सभी प्रकार की कर योग्य वस्तुएं जिनका प्रति कन्साइनमेंट मूल्य रु. 1,00,000/-से अधिक होगा के परिवहन पर आगामी 15/04/2022 से ई-वे बिल जारी किया जाना अनिवार्य रहेगा ।
  • लेकिन, तम्बाखू उत्पाद जैसे-पान मसाला,सिगरेट,बीड़ी, छैनी अथवा तम्बाखू आदि (अर्थात चैप्टर-24 व टैरिफ हेडिंग-2106 में समाहित वस्तुएं) जिनका प्रति कन्साइनमेंट मूल्य रु. 50,000/- से अधिक है के एक से दूसरे जिले में (Inter District) परिवहन पर ई-वे बिल जारी करना पूर्ववत अनिवार्य रहेगा।
  • इसी प्रकार राज्य के एक ही जिले से दूसरे जिले (Inter District) में सभी प्रकार की दवाइयां,सर्जीकल उपकरण, एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इंग्रीडिएंट्स (अर्थात HSN Code 3003,3004 एवं 3006 की वस्तुओं) आदि की किसी भी मूल्य की सप्लाई व परिवहन पर ई-वे बिल जारी किया जाना अनिवार्य नहीं है
  • पूर्ववत जीएसटी विधान में घोषित कर मुक्त वस्तुओं के किसी भी मूल्य एवं राज्य एक से दूसरे जिले में परिवहन हेतु ई-वे बिल अनिवार्य नही है।
  • ई-वे बिल सम्बंधित नए प्रावधान व अधिसूचना आगामी दिनांक 15/04/2022 से प्रभावशील रहेंगें ।
कृपया आगामी 15/4/2022 से उक्तानुसार वर्णित जानकारी का अनुसरण करते हुए माल/वस्तुओं के एक से दूसरे जिले में परिवहन हेतु नियमानुसार ई-वे बिल अनिवार्य रूप से जारी करें, तथा विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से पेनाल्टी लगाए जाने से बचें

आइये इसे उदाहरण से समझते है

  1. यदि वस्तु/माल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा हो
    • यदि कोई भी वस्तु/माल
    • जिसका मूल्य 50,000/- से कम है तो ई-वे बिल अनिवार्य नहीं
    • यही मूल्य 50,000/- से अधिक है तो ई-वे बिल अनिवार्य है
  2. मध्यप्रदेश के भीतर परन्तु एक ही जिले में सामान का आवागमन : (जैसे देवास नाका, इंदौर से राजेंद्र नगर इंदौर)
    • ई-वे बिल अनिवार्य नहीं चाहे वस्तु/माल का मूल्य कुछ भी हो
  3. मध्यप्रदेश के भीतर परन्तु आवागमन एक जिले से दूसरे जिले में (जैसे इंदौर से उज्जैन, इंदौर से रतलाम)
    इस स्थिति में ई वे बिल की अनिवार्यता अलग अलग स्थिति में कुछ इस प्रकार होगी
    1. दवाईया, सर्जिकल वस्तुओं के लिये (HSN 3003, 3004 & 3004): किसी भी मूल्य पर ई वे बिल अनिवार्य नहीं |
    2. तम्बाकू और सिगरेट के लिये : यदि मूल्य 50000/- से अधिक है तो ई वे बिल अनिवार्य है |
    3. किसी अन्य वस्तु/माल के लिये : यदि मूल्य 1,00,000/- (1 लाख) से अधिक है तो ई वे बिल अनिवार्य है |
व्यापारियों को एक शहर से माल लेकर दूसरे जिलों में भेजते थे माल का मूल्य कई बार 50 हजार से अधिक हो जाता था। इसे लेकर दुविधा रहती थी कि कहीं उसे ई-वे बिल तो नहीं लगेगा। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ता के लिए यह ई-वे बिल जरूरी नहीं है। शर्त यह है कि उसने जहां से माल खरीदा हो, वो पंजीकृत डीलर हो।
म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते
म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते, मध्यप्रदेश राज्य सरकार में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते, mp me eway bill requirement, E way bill requirement in MP, E way bill requirement in Madhya Pradesh

COMMENTS

Name

269su,1,80-c,3,80CCD,2,aadhaar,6,accounts,10,advance-ruling,4,appeal,2,audit,8,bank-audit,1,banks,3,bare-act,3,bonds,1,budget,30,budget-2019,3,budget-2020,2,budget-2021,15,budget-2022,4,budget-2023,7,calculator,1,capital-gains,2,case-laws,1,cash,1,cbdt,2,chartered-accountants,2,co-operative-housing-society,1,company-audit,1,cop,1,covid-19,4,deduction,8,depreciation,1,dgft,1,donation,1,download,26,e-invoicing,2,e-way-bill,1,earning-tips,6,ebook,1,epf,1,equilisation-levy,1,excel,11,excel-2-tally,3,exempt-income,1,gold,1,gst,44,gst-audit,1,gst-council,13,gstp,2,icai,3,income-tax,79,income-tax-news,27,info,13,investments,2,itc,2,itr-filing,3,leave-encashment,1,letter,1,list,3,mca,1,mf,3,mp,3,ngo,8,notification,5,NPS,1,pan,6,roc,1,rules,1,saving-scheme,3,script,2,sft,1,share-market,1,society,7,stock-market,1,supreme-court,1,tally,16,tax-audit,2,tcs,6,tdl,2,tds,18,tds-rate-chart,1,tips,15,trust,2,utility,7,
ltr
item
Saral Tax India | सरल टैक्स इंडिया: म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते
म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते
म.प्र. में ई-वे बिल की अनिवार्यता व शर्ते म.प्र. सरकार द्वारा 23 मार्च 2022 को नई अधिसूचना जारी करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं के लिये ई वे बिल अनिवार्य
Saral Tax India | सरल टैक्स इंडिया
https://www.saraltaxindia.com/2022/03/e-way-bill-compulsory-in-mp.html
https://www.saraltaxindia.com/
https://www.saraltaxindia.com/
https://www.saraltaxindia.com/2022/03/e-way-bill-compulsory-in-mp.html
true
2873352319085116735
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Read More Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy