Mp Society Registrar Fee notification Fee Changed in some section via notification in mp society registration act.
Mp Society Registration Fee notification
मध्यप्रदेश शासनऔद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
दिनांक 3-11-2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ-13-18/2020/बी-ग्यारह : मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात: -
संशोधन
मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998 के नियम 4 के अंतर्गत बनाई गई वर्तमान अनुसूची के बिंदु क्रमांक एक दो तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन स्थापित किए जाएंअनुसूची
(नियम 4 देखिए)
(नियम 4 देखिए)
# | संशोधन | फीस |
---|---|---|
1 | धारा 7 के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण | सामान्य रूपये 5,000/- तत्काल रूपये 8,000/- |
2 | धारा 7 के अधीन महिला मंडल / युवक मंडल का रजिस्ट्रीकरण | सामान्य रूपये 2,000/- तत्काल रूपये 3,000/- |
3 | नगरीय प्रशासन एव विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवेध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित समितियों का रजिस्ट्रीकरण (यह प्रावधान अधिसूचना तारीख से 3 वर्ष के लिए लागू रहेगा) | विलोपित |
4 | धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन | रूपये 2,000/- |
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
प्रष्ठ क्रमांक एफ-13-18/2020/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि
- नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की और से आगामी राजपत्र में प्रकाशन अग्रेषित | कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें
- रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल
- समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश
- संयुक्त संचालक जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल
- समस्त सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
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